एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी
करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि गैर कानूनी तरीकों के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 विधानसभा सत्र में पास किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और उनकी अवैध गतिविधियों की जांच और उन पर अंकुश लगाने सहित युवाओं को उनके शोषण से बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।
विधायक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने से गैर कानूनी तरीके से जो युवाओं को ट्रैवल एजेंट बाहर भेजते हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा तथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक युवाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सदन में पहले भी यह विधेयक लाया गया था परंतु तीन नए कानून आने के बाद कुछ धाराओं में परिवर्तन हुआ है, इसलिए एक बार फिर से विधानसभा में इस विधेयक को लाया गया ताकि विधेयक में कड़े प्रावधान सुनिश्चित कर युवाओं को शोषण से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि विदेश जाने के लिए युवा अपनी जमीन तक बेच देते थे और असुरक्षित तरीके से उन्हें विदेश भेजने का काम किया जाता था। इस विधेयक के कानून बनाने के बाद ऐसी गैर कानूनी प्रथा पर अंकुश लगाने में सरकार को कामयाबी मिलेगी।
विधायक ने कहा कि इस विधेयक में मानव तस्करी को लेकर भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई मानव तस्करी करने में संलिप्त पाया जाता है तो दोषी को 7 से 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान भी शामिल है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी सहयोग विभाग का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं को व्यापार, नौकरी या शिक्षा के लिए विदेश में सुरक्षित भेजने का काम किया जाएगा।
इस विधेयक को लाने का उद्देश्य सभी ट्रैवल एजेंट्स का पंजीकरण करवाना है ताकि सभी एजेंट नए कानून के नियमों के तहत ही युवाओं को बाहर भेजने का काम करें और सरकार के पास भी सही जानकारी उपलब्ध हो सके।