एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी
करनाल। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सभी शहरवासियों से अपील करते कहा है कि जिन व्यक्तियों ने नगर निगम की अनुमति के बिना जलापूर्ति व सीवरेज के अवैध कनेक्शन लिए हैं, वह उन्हें वैध करवा लें। इसके लिए नागरिकों को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। इसके अतिरिक्त अवैध कनैक्शन लेने वाले लोगों को करीब 600 नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।
निगमायुक्त ने कहा कि अवैध कनेक्शन लेने वाले नागरिक निर्धारित फीस व दस्तावेज जमा करवाकर अपने कनेक्शन को वैध करवाएं। इस अवधि के बीत जाने के बाद अवैध कनेक्शन लेने वाले नागरिकों पर नगर निगम सख्त रूख अपनाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में करीब 40 लोगों ने ही कनेक्शन लिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिन नागरिकों ने रिहायशी कनेक्शन लिए हुए हैं, परंतु मीटर नहीं लगवाएं हैं, वह भी अपने मीटर जल्दी से लगवा लें। इससे उनकी सालाना बिल राशि आधी हो जाएगी।
यह देने होंगे दस्तावेज-उन्होंने बताया कि जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन के साथ सम्पत्ति की रजिस्ट्री, मालिक का आधार कार्ड, फोटो, पडोसी का जलापूर्ति व सीवरेज बिल, सम्पत्ति कर बिल तथा परिवार पहचान पत्र की फोटोप्रति संलग्न करके नगर निगम करनाल कार्यालय में फाईल जमा करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक स्थानों में जिन लोगों ने नगर निगम से कनेक्शन लेकर मीटर लगवाएं हुए हैं, उनका बिल, मीटर रिडिंग के अनुसार या 1440 रुपए सालाना आता है। इसके विपरित जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाएं हैं, ऐसे लोगों का सालाना बिल 15 हजार रुपए आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी लोग कनेक्शन लेने के पश्चात मीटर अवश्य लगवाएं।
उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का जलापूर्ति व सीवरेज बिल बकाया चला आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों से भी अपील करते कहा गया है कि नगर निगम कार्यालय में अपनी बकाया राशि जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बकाया जमा नहीं करवाएगा, उसकी बिल राशि को सम्पत्ति कर बिल में जोड़ दिया जाएगा।