एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार
कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (एक्सटेंसन) के तहत ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को प्लाट आबंटित करने के लिए चार गांवों रोहेड़ा, हजवाना, पट्टी अफगान व मानस से 1451 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन किया जाएगा। संबंधित अधिकारी व कर्मचारी सत्यापन कार्य पारदर्शी तरीके से समयबद्घ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कोई भी लापरवाही न बरती जाए।
डीसी प्रीति शुक्रवार को लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (एक्सटेंसन) विषय पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (एक्सटेंसन) के तहत ग्राम पंचायतों में 100 गज तथा महाग्राम में 50 गज के प्लाट आबंटित किए जाएंगे। यह योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई घोषणा के बाद गत 13 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी, जिसके तहत 30 सितंबर 2024 तक पोर्टल खोला गया था। इसमें जिला में चार पंचायतों राजौंद खंड के गांव रोहेड़ा, पूंडरी खंड के गांव हजवाना तथा कैथल खंड के गांव पट्टी अफगान व मानस के 1451 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त हुए 1451 आवेदनों का सत्यापन पारदर्शी तरीके से की जाए, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें गांव का सरपंच, वार्ड का पंच, नंबरदार, पटवारी व ग्राम सचिव शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित नियमों में आवेदनकर्ता की आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो, परिवार पहचान पत्र में हरियाणा निवासी हो, पक्का मकान नहीं हो, पिछले 20 सालों में प्रियदर्शनी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मकान व प्लाट से संबंधित केंद्र व राज्य की अन्य स्कीम का कोई लाभ नहीं लिया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक निगरानी कमेटी भी गठित है, जिसमें डीसी को अध्यक्ष, एडीसी को सदस्य, सीईओ को सदस्य सचिव, डीडीपीओ सदस्य, डीआरओ सदस्य, बीडीपीओ सदस्य व बैंकर्स कमेटी के सदस्य शामिल हैं। सत्यापन कार्य पूर्ण होने के बाद पात्र परिवारों की सूची मुख्यालय भिजवाई जाएगी।
इस मौके पर एडीसी दीपक बाबू लाल करवा, जिला परिषद की डिप्टी सीईओ रितू लाठर, बीडीपीओ अन्नू टोंक के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।